भारतीय न्याय संहिता, 2023  (बीएनएस2) 

विधेयक की मुख्य बातें

  • भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता जिसको की (बीएनएस2) भी कहा जाता है । आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखती है। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है।
  • राजद्रोह जो की अब अपराध नहीं है. फिर भी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध है।   
  • BNS2 आतंकवाद को एक अपराध के रूप में परिभाषित करता है ।  इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या फिर लोगों में आतंक पैदा करना है। 
  • संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण,या फिर जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे-मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध हैं.
  • जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिह्नों के आधार पर इसमे पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करना एक ऐसा अपराध होगा जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सज़ा और जुर्माना होगा।

प्रमुख मुद्दे और उसका विश्लेषण

  • आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बरकरार रखी गई है। यह आरोपी की परिपक्वता के आधार पर 12 साल तक बढ़ाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफ़ारिशों का उल्लंघन हो सकता है। 
  • बीएनएस2 के अनुसार यह बच्चे का परिभाषा मे 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है। हालांकि, कई अपराधों के लिए, बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए पीड़ित की आयु सीमा 18 वर्ष नहीं है। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए पीड़ित के अल्पसंख्यक होने की सीमा अलग-अलग दिया है। 
  • कई ऐसे अपराध विशेष कानूनों के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। जिसमे कई मामलों में, दोनों अलग-अलग दंड देते हैं या अलग-अलग प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं। इससे कई नियामक व्यवस्थाएं, अनुपालन की अतिरिक्त लागत और कई आरोप लगाने की संभावना हो सकती है।
  • BNS2 राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा देता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले प्रावधान में राजद्रोह आतंकवाद के पहलुओं को बरकरार रखा जा सकता है। 
  • बीएनएस2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को पहले की तरह ही बरकरार रखा है। यह बलात्कार के अपराध को लिंग तटस्थ बनाने और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करने जैसी न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है। 
  • बीएनएस2 आईपीसी की धारा 377 को हटा देता है। इससे पुरुषों के साथ बलात्कार और पाशविकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है
  • BNS2 में प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:
  • शरीर के खिलाफ अपराध:  आईपीसी हत्या, तथा आत्महत्या के लिए उकसाना, हमला और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे कृत्यों को इसमे अपराध मानता है। BNS2 इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और कुछ आधारों पर किसी समूह द्वारा हत्या या गंभीर चोट जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं।  
  • महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध:  आईपीसी बलात्कार, ताक-झांक, पीछा करना और महिला की गरिमा का अपमान करने जैसे कृत्यों को अपराध मानता है। BNS2 इन प्रावधानों को बरकरार रखता है।इसके अतिरिक्त  यह सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को वयस्क के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देता है। यह किसी महिला के साथ धोखे से या झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को भी अपराध मानता है। 
  • राजद्रोह:  BNS2 राजद्रोह के अपराध को हटा देता है।  इसके बजाय यह निम्नलिखित को दंडित करता है: (i) अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, (ii) अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या (iii) भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है।     
  • आतंकवाद : आतंकवाद में वह कृत्य शामिल है जिसका उद्देश्य है:की (i) देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना, या फिर (ii) भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना। आतंकवाद का प्रयास करने या करने के लिए सजा में शामिल हैं: इसमे (i) मौत या आजीवन कारावास, और जुर्माना, अगर इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या (ii) पांच साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
  • संगठित अपराध : संगठित अपराध में अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। संगठित अपराध का प्रयास करने या करने पर दंड दिया जाएगा: (i) यदि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मौत या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना, या (ii) पांच साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना। कम से कम पांच लाख रुपये. 
  • मॉब लिंचिंग :   बीएनएस2 निर्दिष्ट आधारों पर पांच या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को अपराध के रूप में जोड़ता है। इन आधारों में नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास शामिल हैं। ऐसी हत्या की सज़ा आजीवन कारावास या मौत है। 
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले:   बीएनएस2 सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के अनुरूप है। इनमें व्यभिचार को एक अपराध के रूप में हटाना और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास के लिए दंड के रूप में आजीवन कारावास (मृत्युदंड के अतिरिक्त) शामिल करना शामिल है। 
  • हमारी Hindi law notes classes के नाम से video भी अपलोड हो चुकी है तो आप वहा से भी जानकारी ले सकते है। कृपया हमे कमेंट बॉक्स मे जाकर अपने सुझाव दे सकते है।और अगर आपको किसी अन्य पोस्ट के बारे मे जानकारी चाहिए तो आप उससे संबन्धित जानकारी भी ले सकते है
See Also   बेदखली क्या होता है? इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। Law related to eviction

Leave a Comment