GST अधिनियम धारा 107:- प्रथम अपील : प्रक्रिया संबन्धित मार्गदर्शन

जीएसटी एक्ट के अनुसार जब कोई जीएसटी अधिकारी करदाता /अपंजीकृत पर कोई आदेश/ निर्णय या नोटिस जारी करता है। यदि उस समय करदाता उससे सहमत नहीं है ।तो जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 107 के अंतर्गत वह करदाता उस आदेश/ निर्णय/ मांग या नोटिस के संबंध में अपील दाखिल कर सकता है ।

वर्तमान में धारा 61 की कार्रवाई पूर्ण करने के बाद की धारा 73 और 74 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उसकी कार्रवाई कर सकते है टैक्स प्रोफेशनल को आने वाले समय में बहुत से Case में अपील दाखिल करनी होगी। आज हमारा विषय जीएसटी एक्ट में प्रथम अपील के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना और एपीएल0 1 हम कैसे फाइल करेंगे ।उसमें कर का किस प्रकार निर्धारण होगा तथा अन्य विषय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा

जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत प्रथम अपील/ अपील tribunal /हाई कोर्ट/ सुप्रीम कोर्ट मे की जा सकती है।

जब भी कोई करदाता किसी आदेश/ निर्णय से असंतुष्ट होता है ।सर्वप्रथम उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 107 के अंतर्गत अपील दाखिल करनी होती है ।जिसके लिए आदेश की तारीख से 3 माह का समय निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थिति में देरी क्षमा 1 माह की रखी गई है ।जिसके लिए करदाता को उचित कारण प्रस्तुत करना होगा ।उसके पश्चात उसकी अपील को दर्ज किया जाएगा।

इसमे अपीलकर्ता को टैक्स ,पेनल्टी और इंटरेस्ट जो उसने स्वीकार किया है। उसे उसका 100% राशि का अपील से पूर्व भुगतान करना होगा ।अर्थात विवादित राशि का भुगतान नहीं करना है। तथा जो हमने स्वीकार किया है ।उस राशि को पूर्व में जमा करना आवश्यक है ।विवादित राशि का अपील दायर करने पर अपने लेजर से कर का 10% जमा करना होगा ।यह 10% केवल विवादित टैक्स पर जमा करना होगा ।ब्याज और पेनल्टी पर zero जमा करना होगा। 

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यह कि प्रथम अपील में धारा 129(3) के अंतर्गत 25 % अर्थदंड की राशि का पूर्व में दाखिल करना होगा। क्योंकि परिवहन के समय माल रोके जाने पर या जब्त करने पर या उसे छोड़ने से संबंधित धारा 129(3) के अंतर्गत मांग कायम की जाती है ।जिसके लिए जुर्माने की राशि का 25% भुगतान करना होगा।

इसमे सामान्य आदेश के लिए अपील हेतु जमा की जाने वाली राशि विवादित कर का 10% है ब्याज और पेनल्टी पर शून्य है। अपवाद के रूप में धारा 129(3 )में पेनल्टी का 25% जमा करना आवश्यक है। 

यह कि जीएसटी एक्ट में स्टे की प्रक्रिया ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित है। यदि आपने सामान्य अपील में विवादित कर का 10% और धारा 129(3) में पेनल्टी का 25% पूर्व में जमा कर दिया है। तो स्थगन अपने आप हो जाएगा। जिसके लिए स्थगन प्रार्थना पत्र अलग से देने की हमें आवश्यकता नहीं है।जहां अपील किए गए निर्णय या आदेश को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो अपील के नंबर के सहित एक अंतिम रसीद फार्म जीएसटी Apl 02 प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। और अस्थाई रसीद जारी करने की तारीख को अपील दायर करने की तारीख माना जाएगा।

यदि अपील किए गए निर्णय /आदेश को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है ।ऐसे मे अपील कर्ता जीएसटी एपीएल 01 दाखिल करने की तारीख से 7 दिनों की अवधि तक प्रमाणित कर दिया जाना चाहिए।

अपील अधिकारी इस संबंध में उसके द्वारा फॉर्म जीएसटी एपीएल 02 में अंतिम रसीद ARN संख्या के साथ जारी किया करेगा। और अस्थाई रसीद जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा। अपील की सुनवाई पर अपील प्राधिकारी अपील कर्ता को सुनवाई का अवसर देगा और उस स्थिति में अपील कर्ता अपनी अपील के संबंध में सभी तर्क प्रस्तुत कर सकता है ।

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अपील के लिए स्थगन धारा 107(9 )के अनुसार तीन बार स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है ।लेकिन अपील कर्ता का यह अधिकार नहीं है ।यदि वह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। उसी के आधार पर स्थगन किया जाएगा। अपील के समय नए आधार प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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