लोक परीक्षा विधेयक 2024 को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था. इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोगपर रोक लगाना है. इसमें 15 गतिविधियों को चिह्नित किया गया है, अगर इनमे कोई शामिल होता है तो जेल जाने या बैन होने तक की सज़ा मिल सकती है।
इस विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसका उद्देश्य संगठित अपराध, माफ़िया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का प्रावधान करना है।
यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और केंद्र सरकार के विभाग और भर्ती के लिए उनके जुड़े कार्यालय द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा
सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा मे अनेक प्रकार से नकल व अन्य गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं. जो की इन गैरकानूनी एक्टिविटीज पर सख्ती बरतने के लिए यह विधेयक पास किया गया है.
इनमे से किसी मे भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है.
1- परीक्षा होने से पूर्व प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने पर.
2- आंसर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ सहयोग करने पर
3- बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने परिवर्तन करने या फिरअपने पास रखने पर.
4- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब किसी को बताने पर.
5- किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में कोई मदद
6- आंसर शीट या ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी करने की स्थिति में.
7- बिना किसी अधिकार के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर.
8- किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नही करने पर
9- किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, जो की कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है.
10- परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी कराने की नीयत से या फिर जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर.
11- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने पर
12- एग्जाम में किसी प्रकार से घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर.
13- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा करने पर.
14- पैसे लेने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर.
15- फर्जी परीक्षा कराने, या फिर फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है.
इसमें संघ लोक सेवा आयोग, तथा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय या विभाग और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसे प्रमुख निकाय शामिल हैं।
यह केंद्र सरकार को आवश्यकतानुसार अन्य परीक्षाओं या प्राधिकरणों को सूचित करने का अधिकार प्रदान करता है, जो भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं के उभरते परिदृश्य के लिए अनुकूल हो ।